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कांग्रेस ने ‘अघोषित संपत्ति’ को लेकर असम के मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी रद्द करने के लिए चुनाव आयोग से याचिका दायर की

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मुख्यमंत्री द्वारा

मुख्यमंत्री द्वारा “भारत के बाहर स्थित संपत्तियों सहित संपत्तियों और देनदारियों का जानबूझकर, जानबूझकर और भ्रष्ट गैर-प्रकटीकरण और दमन” ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। जलुकबारी निर्वाचन क्षेत्र से गुवाहाटी कांग्रेस उम्मीदवार, बिदिशा नियोग ने कहा। फ़ाइल | फोटो साभार: पीटीआई

असम कांग्रेस ने सोमवार (2 अप्रैल, 2026) को भारत के चुनाव आयोग में याचिका दायर की, जिसमें अपने हलफनामे में अपनी पत्नी रिनिकी भुइयां सरमा की कथित विदेशी संपत्ति का खुलासा करने में विफल रहने के लिए 9 अप्रैल के विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की उम्मीदवारी रद्द करने की मांग की गई।

श्री सरमा जालुकबारी निर्वाचन क्षेत्र से लगातार छठी बार चुनाव लड़ रहे हैं। उनके खिलाफ ज्ञापन पर उनकी कांग्रेस प्रतिद्वंद्वी बिदिशा निओग ने हस्ताक्षर किए थे।

सुश्री नियोग ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा “भारत के बाहर स्थित संपत्तियों सहित संपत्तियों और देनदारियों का जानबूझकर, जानबूझकर और भ्रष्ट गैर-प्रकटीकरण और दमन” ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है।

ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि मुख्यमंत्री की पत्नी के पास भारत के बाहर संपत्ति है, जिसे उनके हलफनामे से पूरी तरह हटा दिया गया है।

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने गुवाहाटी में असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को शिकायत सौंपी।

यह ज्ञापन कांग्रेस द्वारा मुख्यमंत्री से यह जानने की मांग के एक दिन बाद आया है कि क्या उनकी पत्नी या परिवार के पास दुबई में संपत्ति है, क्या उनकी अमेरिका के व्योमिंग में कंपनियां हैं, या उन्होंने अपनी संपत्ति शेल कंपनियों में रखी है। श्री सरमा ने कहा कि आरोप मनगढ़ंत हैं।

असम की 126 विधानसभा सीटों के लिए 9 अप्रैल को मतदान होना है। वोटों की गिनती 4 मई को होगी।



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