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वायनाड भूस्खलन मुआवजा: एचसी ने केंद्र, राज्य से रुख मांगा

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2024 में वायनाड जिले में हाल ही में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन के बाद बचाव अभियान के तहत चूरलमाला क्षेत्र में एक बेली ब्रिज के निर्माण के दौरान सेना के जवान।

2024 में वायनाड जिले में हाल ही में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन के बाद बचाव अभियान के तहत चूरलमाला क्षेत्र में एक बेली ब्रिज के निर्माण के दौरान सेना के जवान। फोटो साभार: पीटीआई

केरल उच्च न्यायालय ने वायनाड के भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में भूमि के मुआवजे की मांग करने वाली एक याचिका पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारों से जवाब मांगा है, जिन्हें ‘नो गो जोन’ घोषित किया गया है।

सरकार ने जुलाई 2024 में विनाशकारी भूस्खलन के बाद मेप्पडी पंचायत में इन जमीनों को अपने कब्जे में ले लिया था और बाद में सभी निर्माण गतिविधियों पर रोक लगाते हुए इस क्षेत्र को ‘नो गो जोन’ के रूप में नामित किया था।

याचिकाकर्ताओं ने उचित पुनर्वास उपायों के साथ-साथ भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत अपनी जमीन के लिए मुआवजे की मांग की है।



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