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दिल्ली विस्फोट: दिल्ली HC ने एनआईए मुख्यालय में वकील से मिलने की आरोपी की याचिका खारिज कर दी

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    आरोपी जसीर बिलाल वानी उर्फ ​​दानिश, जिसे दिल्ली कार विस्फोट मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने गिरफ्तार किया था, को 18 नवंबर, 2025 को नई दिल्ली में पटियाला हाउस कोर्ट में लाया गया।

आरोपी जसीर बिलाल वानी उर्फ ​​दानिश, जिसे दिल्ली कार विस्फोट मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने गिरफ्तार किया था, को 18 नवंबर, 2025 को नई दिल्ली में पटियाला हाउस कोर्ट में लाया गया। फोटो क्रेडिट: एएनआई

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार (नवंबर 21, 2025) को दिल्ली की एक याचिका पर आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। लाल किला विस्फोट का सह-आरोपी जासिर बिलाल वानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) मुख्यालय में अपने वकील के साथ बैठक की मांग कर रहे हैं।

न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि आरोपी नई दिल्ली में एनआईए मुख्यालय में अपने वकील से मिलने की उसकी प्रार्थना को खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित कोई भी आदेश दिखाने में विफल रहा है।

उच्च न्यायालय ने कहा कि आरोपी कोई विशेष व्यक्ति नहीं है और अदालत में एक निश्चित प्रक्रिया का पालन करना होगा।

अदालत की यह टिप्पणी तब की गई जब श्री वानी के वकील ने दावा किया कि आवेदन को निचली अदालत ने मौखिक रूप से खारिज कर दिया था।

एनआईए ने 17 नवंबर को आत्मघाती हमलावर उमर उन नबी के कथित “सक्रिय सह-साजिशकर्ता” श्री वानी को गिरफ्तार किया। 10 नवंबर कार ब्लास्ट लाल किले के पास जिसने 15 लोगों की जान ले ली।

18 नवंबर को एक ट्रायल कोर्ट ने उन्हें 10 दिनों के लिए एनआईए की हिरासत में भेज दिया।



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